Banned Firecrackers : कलेक्टर्स को उन पर रोक लगाने के निर्देश जारी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए

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Bhopal : मध्यप्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के लिए घातक और प्रतिबंधित पटाखों पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टर्स को जारी आदेश में कहा कि प्रतिबंधित पटाखे बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं।

(Madhya Pradesh) शासन, गृह विभाग (Home Department) के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा (Additional Chief Secretary Dr. Rajesh Rajoura) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के निर्देशानुसार स्वास्थ्य के लिये घातक और प्रतिबंधित पटाखों पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। शनिवार शाम प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को इस आशय के निर्देश जारी किए गए।

ACS डॉ. राजौरा ने जारी आदेश में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के उपयोग पर रोक नहीं लगाई है। लेकिन, सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के स्वास्थ्य को पटाखों से होने वाले नुकसान को बहुत गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर सख्ती से रोक लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

डॉ. राजौरा ने बताया कि सभी जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने के लिये कहा गया है।