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87:13 Formula Canceled : हाई कोर्ट ने 87:13 फॉर्मूला रद्द किया, अब 27% प्रतिशत OBC आरक्षण का रास्ता खुला!

इस फैसले के बाद सभी रुकी हुई भर्तियों को फिर से शुरू किया जा सकेगा!

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87:13 Formula Canceled : हाई कोर्ट ने 87:13 फॉर्मूला रद्द किया, अब 27% प्रतिशत OBC आरक्षण का रास्ता खुला!

Jabalpur : मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया। प्रदेश में लंबे समय से ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा था। जिस पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 87:13 के फॉर्मूले को खारिज कर दिया। इससे अब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होना तय हो गया। अब सभी रुकी हुई भर्तियों को फिर से शुरू किया जा सकेगा।

अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बताया कि याचिका के आदेश 4 अगस्त 2023 के अधीन 87%-13% फॉर्मूला निर्धारित किया था। जिसे मंगलवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि जिन नियुक्तियों को 13% के दायरे में लेकर होल्ड किया गया था। उन सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।

4 अगस्त 2023 में हाईकोर्ट के द्वारा एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87%-13% का फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के बाद से प्रदेश में सभी भर्तियां ठप्प थी। सरकार के द्वारा यह फॉर्मूला महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर तैयार किया था। जिसके तहत 87% अनारक्षित और 13% सीटें ओबीसी के लिए रखी गई थी। जिसके चलते 27% आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवारों में भारी आक्रोश देखा गया था।

अब रुकी भर्तियों का रास्ता खुला

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों को खोलने का रास्ता साफ हो गया। सरकार के 27% ओबीसी आरक्षण लागू करके भर्तियां बढ़ा सकती हैं। इससे ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों को फायदा मिलना तय है।