5 आदतन अपराधी जिला बदर

आधा दर्जन अपराधियों को बंध पत्र भरने के साथ-साथ हर माह देनी होगी थाने में हाजिरी

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5 आदतन अपराधी जिला बदर

ग्वालियर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने 5 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही 6 आदतन अपराधियों को संबंधित थाने में 50-50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के अलग-अलग आदेश दिये हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला बदर किये गये अपराधी को जिले से बाहर जाने के बाद हर माह अपने निवास स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पुलिस थाने को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसी तरह सदाचार बरतने के लिए बंध पत्र भरने वाले अपराधियों को हर माह निर्धारित तारीख को संबंधित पुलिस थाने में अपनी हाजिरी देना होगी।

जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने आदतन अपराधी लाला उर्फ आकाश निवासी चंदनपुरा हजीरा, मोन्टी उर्फ उदय प्रताप सिंह निवासी विजय नगर आमखो कम्पू व जितेन्द्र तोमर निवासी लाल टिपारा मुरार को एक वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है। इसी तरह महेश जाटव निवासी तिकोनिया मुरार व विजय शर्मा निवासी चंदनपुरा बिरलानगर हजीरा को 4 – 4 माह के लिये जिला बदर किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी मोनू बाल्मीकि निवासी हरिजन बस्ती तिकोनिया मुरार, मोनू खां निवासी बंशीपुरा मुरार, अन्नू उर्फ रामसेवक निवासी तारागंज, मदारा उर्फ शहजाद खान निवासी कृष्णा कॉलोनी दरगाह के पास घासमंडी ग्वालियर, शिब्बू उर्फ आशीष तोमर निवासी न्यू कॉलोनी नं.2 कांचमिल हजीरा व करन गोविल निवासी न्यू कॉलोनी नं.1 हजीरा को संबंधित पुलिस थाने में उपस्थित होकर 50-50 हजार रूपये के बंध पत्र भरने के आदेश दिये गये है। साथ ही मोनू बाल्मीकि व मोनू खां को एक वर्ष तक और बंध पत्र भरने वाले अन्य अपराधियों को 6 माह तक संबंधित पुलिस थाने में हर माह की पहली तारीख को हाजिर होना होगा।

जिला बदर किए गए और बंध पत्र भरने के लिये ताकीद किए गए इन सभी आदतन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।