Principal Suspended:13 करोड़ रुपये से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में प्रार्चाय निलंबित
शहडोल, शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डा. उषा नीलम द्वारा नियम विरुद्ध भर्ती कर 13 करोड़ रुपए से अधिक का छात्रवृत्ति घोटाला किए जाने का मामला जांच के दौरान उजागर होने पर मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने आरोपित प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तानाशाही पूर्ण कार्य प्रणाली और आए दिन छात्राओं, महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को अपने तुगलकी फरमानों से परेशान करने के लिए चर्चित रहीं शासकीय इंदिरागांधी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डा. उषा को निलंबित{Principal Suspended }कर दिया गया है।
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मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से और आदेश अनुसार मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि डा. उषा नीलम, प्राचार्य, शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय, शहडोल द्वारा प्राचार्य के पद पर पदस्थी के दौरान महाविद्यालय में भ्रष्टाचार करने, जनभागीदारी मद से लगभग राशि 13 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता की जाकर पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध कार्य करने, नियमविरुद्ध भर्ती कर उन्हें नियमित अध्ययन कराया जाकर शासन की छात्रवृत्ति का लाभ दिये जाने संबंधी शिकायत कलेक्टर के प्रतिवेदन 11 जनवरी 2024 में प्रथम दृष्ट्या सही पाई गई है।
आदेश में कहा गया है कि डा. उषा नीलम, प्राचार्य, शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन के दौरान में डा. उषा नीलम का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर नियत रहेगा । निलंबन अवधि में डा. उषा नीलम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी ।
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