Recovery Of Damage Property In MP : निजी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूली

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Bhopal : प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को जानकारी दी कि प्रदेश विधानसभा पटल पर आज सार्वजनिक, निजी और सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून बनाने का विधेयक रखा गया है। ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021’ विधेयक में साम्प्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन या जुलूस के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई होगी। नुकसानी की वसूली भी सम्पति को नुकसान पहुंचाने वाले से ही की जाएगी।

सरकार चाहती है कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, उन्हें कानून का भय होना चाहिए। इसके तहत किसी ने भी सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो फिर वसूली उसी से की जाएगी। उज्जैन में भी ऐसी घटना हुई थी। इंदौर में तो कोरोना काल में डॉक्टर्स पर पत्थर चलाए गए थे। ये कानून उन लोगों के घरों से पत्थर निकालेगा, जिनके यहाँ पत्थर जमा हैं। गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि ये कानून कल पारित हो जाएगा।

देखिए वीडियो: क्या कह रहे हैं, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा-