Instructions of the Chief Minister : अजा-जजा छात्रावास आश्रमों में बाहरी व्यक्ति, संगठनों को प्रवेश हेतु लेनी होगी परमिशन!

768

Instructions of the Chief Minister : अजा-जजा छात्रावास आश्रमों में बाहरी व्यक्ति, संगठनों को प्रवेश हेतु लेनी होगी परमिशन!

जानिए वजह!

Ratlam : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों आश्रमों में बाहरी व्यक्तियों, संगठनों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध कर दिया हैं। इस प्रकार की घटना यदि संज्ञान में आती हैं तो संबंधित व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा समस्त विभागों की विगत दिनों बैठक में निर्देशित किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावास में किसी भी प्रकार के बाहरी संगठनों के माध्यम से बैठक का आयोजन नहीं किया जाए। शासन नियम अनुसार छात्रावासों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है।

बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग (छात्रावास/आश्रम नियम 2019) की कंडिका 23 के अनुसार छात्रावास में अन्य/बाहरी व्यक्तियों का प्रवेशः- छात्रावास/आश्रमों में जिला प्रशासकीय अमला, जनप्रतिनिधि मंत्रीगण, विधायक, सांसद, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को प्रवेश हेतु जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। विशेषकर कन्या छात्रावास में उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रशासन की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा।