Orders to Freeze Assets of 3 Smugglers : मादक पदार्थ तस्करी से करोड़ों रुपए अर्जित करने वाले 3 तस्करों की सम्पत्ति फ्रीज करने के आदेश!

जानिए क्या हैं पूरा मामला?

388

Orders to Freeze Assets of 3 Smugglers : मादक पदार्थ तस्करी से करोड़ों रुपए अर्जित करने वाले 3 तस्करों की सम्पत्ति फ्रीज करने के आदेश!

Ratlam : एसपी अमित कुमार के निर्देश पर आदतन स्मग्लरों को चिह्नित किया गया जो लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त रहें हैं तथा अवैध गतिविधियों से उन्होंने भारी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। जिनका कोई वैध आय स्रोत उपलब्ध नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा समस्त कारणों को अभिलेखित करते हुए NDPS Act, 1985 की धारा 68-ई एवं 68-एफ के तहत SAFEMA न्यायालय से संपत्ति फ्रीजिंग आदेश प्राप्त कराने हेतु वैधानिक प्रक्रिया की गई थी। तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act) के तहत फ्रीज कराने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए 7 आरोपियों की कुल 78 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रिज करने हेतु सफेमा न्यायालय में प्रकरण भेजे गए थे। जिसमें से सफेमा न्यायालय द्वारा गुमानसिंह पिता रतनलाल, गुमानसिंह पिता रोड़ सिंह, गोपाल पिता बसंतीलाल की कुल 14 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति फ्रिज करने के आदेश दिए हैं।

 

 

बता दें कि गुमानसिंह पिता रतनलाल गुर्जर निवासी अरनिया गुर्जर जिला रतलाम को 31 मार्च 2014 को अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था जिसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 168/2014, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट एवं 34(2) आबकारी एक्ट (इजाफा धारा 25 एनडीपीएस एक्ट) में न्यायालय द्वारा कुल मिलाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई थी। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए जिसमें गुमानसिंह गुर्जर की कृषि भूमि क्षेत्रफल 1.30 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य ₹1 करोड़ 30 लाख रुपए फ्रिज करने के आदेश जारी किए गए है। दुसरे स्मगलर गुमान सिंह पिता रोड सिंह राजपूत निवासी ग्राम हथुनियां थाना अफजलपुर जिला मंदसौर जो डोडा चूरा को पीसकर पाउडर बनाकर संगठित रूप से तस्करी में लिप्त रहा।

 

जिसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 187/2017, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं इजाफा धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1 लाख 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। भगवान सिंह तथा उसके परिवारजन के नाम कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 10.6220 हेक्टेयर तथा पक्का मकान आलीशान 3887 वर्ग फीट, अनुमानित मूल्य ₹11 करोड़ 60 लाख (ग्यारह करोड साठ लाख रुपए) की संपूर्ण संपति को फ्रिज करने के आदेश जारी किए गए हैं। तीसरा तस्कर गोपाल पिता बसंतीलाल धाकड निवासी बडवन थाना अफजलपुर जिला मंदसौर हैं जो 7 अक्टूबर 2013 को मादक पदार्थ की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था। अपराध क्रमांक 311/2013, धारा 8/18,25,29 एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए। गोपाल धाकड की कृषि भूमि क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर भूमी अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 82 लाख रुपए की फ्रिज करने के आदेश जारी किए। तीनों आरोपियों की कुल फ्रिज की गई अचल संपत्ति का अनुमानित मूल्य: ₹14 करोड़ 72 लाख रुपए हैं।