
Issues Prohibitory Order : झाबुआ जिले में आगामी त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!
झाबुआ से राजेश सोनी की रिपोर्ट!
Jhabua : आगामी त्यौहारों को देखते हुए 24 फरवरी से 2 मार्च 26 तक भगोरिया पर्व, 2 मार्च होलीकादहन, 3 मार्च को धुलेंडी एवं गल-चूल, 8 मार्च को रंग पंचमी, 10 मार्च शीतला सप्तमी, 19 मार्च को गुडी पड़वा, 20 मार्च चेटीचंद/जमात उल विदा, 21 मार्च ईद-उल-फितर, गणगौर तीज, 27 मार्च रामनवमी/ज्वारे विसर्जन, 31 मार्च महावीर जयंती, 2 अप्रैल हनुमान जयंती, 3 अप्रैल गुड फ्राईडे, 7 अप्रैल 2026 को गुरु तेगबहादुर जयंती, 10 अप्रैल ईस्टर संडे, 14 अप्रैल डॉ. अम्बेडकर जयंती, 20 अप्रैल परशुराम जयंती/अक्षय तृतीया आदि अन्य त्यौहार मनाए जाएंगे। आगामी त्यौहारों/पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाए रखने असामाजिक तत्वों, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिला झाबुआ क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना लोकहित में समुचित होगा। एसपी झाबुआ के पत्र द्वारा जिले में उक्त त्यौहार/पर्व में समाजजनों द्वारा रैली/जुलूस आदि निकाले जाते हैं अथवा किसी संगठन/आमजन द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाता है, जिससे समाज में लोक परिशांति प्रभावित होती है एवं रैली/ जुलूस के दौरान कुछ लोग हथियार लेकर सम्मिलित हो जाते है। जिससे अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल संभावना रहती है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ नेहा मीना के अनुमोदन पर अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी चंदरसिंह सोलंकी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया:-
झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने-बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाटसएप, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम, इन्टरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, कमेंट, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
झाबुआ जिले की सीमा में धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किए जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सभी कार्यक्रम के लिए आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम/आयोजन की वीडियोग्राफी कराएंगें। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा।
प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे/बैनर/पोस्टर का प्रयोग नहीं किया जायें, जिनसे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी भी कार्यक्रम के दौरान शस्त्र प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा पाया जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक/आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। किसी प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किया जाने के उपरांत ही आयोजन कर सकते हैं। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किए जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित मानते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश 1 मार्च से 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अन्तर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा!





