High Court Order’s: रेंजर का प्रभार देने के मामले में पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट 15 जून तक सौंपे, APCCF कमलिका मोहन्ता उच्च न्यायालय में हुई हाजिर

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High Court Order’s: रेंजर का प्रभार देने के मामले में पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट 15 जून तक सौंपे, APCCF कमलिका मोहन्ता उच्च न्यायालय में हुई हाजिर

गणेश पांडे की खास रिपोर्ट

भोपाल। उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधीश विशाल मिश्रा ने वन विभाग को डिप्टी रेंजर्स को रेंजर का प्रभार देने के मामले में पूर्ण अनुपालन की रिपोर्ट 15 जून तक न्यायालय को सौंपने का निर्देश दिया है। इस बीच यदि पूर्ण अनुपालन की रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं दी जाती है, तो APCCF कमलिका मोहन्ता को पुनः इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।
हाई कोर्ट ने इस मामले में पूर्ण अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए चार सप्ताह का और समय प्रदान किया है।

आखिरकार अवमानना के मामले में 16 अप्रैल को APCCF कमलिका मोहन्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विशाल मिश्रा की अदालत में उपस्थित हुई। डीपीसी में योग्य पाए गए 73 डिप्टी रेंजर्स को रेंजर का प्रभार दिए जाने के उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश का पालन नहीं करने के मामले में मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष मुनेन्द्र सिंह ने न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की है।


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इस याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने 73 डिप्टी रेंजर्स को रेंजर का प्रभार देने के पूर्ण अनुपालन की रिपोर्ट 15 जून तक न्यायालय को सौंपने का निर्देश दिया है। 16 अप्रैल को APCCF कमलिका मोहन्ता और वन विभाग द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि 23 जून 25 के आदेश के अनुपालन की दिशा में आगे बढ़ते हुए 10 अप्रैल 26 के आदेश द्वारा 38 डिप्टी रेंजर्स को कार्यवाहक रेंजर्स के रूप में पदस्थ किया है। 7 डिप्टी रेंजर्स अपात्र पाए गए। 15 डिप्टी रेंजर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 13 डिप्टी रेंजर ऐसे हैं जिनकी जांच चल रही है और उन्हें कार्यवाहक प्रभार के पद हेतु विचार किया जाना शेष है। वन विभाग ने यह भी तर्क दिया कि 39 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण, उनके मामलों पर विचार नहीं किया जा सका।

APCCF मोहन्ता की ओर से समय-सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत के लिए कहा है।