Big Action of Collector: अवैध मुरूम उत्खनन पर एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 98.40 लाख का जुर्माना

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Big Action of Collector: अवैध मुरूम उत्खनन पर एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 98.40 लाख का जुर्माना

छतरपुर: सागर-कानपुर फोरलेन निर्माण कार्य में शासकीय भूमि से अवैध मुरूम उत्खनन करने पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने एम.के.सी. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 98 लाख 40 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई दो अलग-अलग प्रकरणों में की गई है।

*पहले प्रकरण में 68.40 लाख की पेनल्टी..* 

जांच में सामने आया कि कंपनी द्वारा खसरा नंबर 1207/4 की शासकीय भूमि पर बिना अनुमति 2280 घनमीटर मुरूम का उत्खनन किया गया। नियमों के अनुसार रॉयल्टी, अर्थशास्ति और पर्यावरण क्षतिपूर्ति मिलाकर 34.20 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। लेकिन प्रशमन न करने पर यह राशि दोगुनी होकर 68.40 लाख रुपए कर दी गई।

*दूसरे प्रकरण में 33 लाख का जुर्माना..* 

दूसरे मामले में खसरा नंबर 140 की भूमि पर 1100 घनमीटर मुरूम का अवैध उत्खनन पाया गया। इस पर 16.50 लाख रुपए की शास्ति तय की गई थी, लेकिन राशि जमा न करने पर इसे बढ़ाकर 33 लाख रुपए कर दिया गया।

*दस्तावेजों और जांच के आधार पर कार्रवाई..* 

दोनों मामलों में खनिज निरीक्षक की रिपोर्ट, मौके के पंचनामा, शिकायत और जिला खनिज अधिकारी के अभिमत के आधार पर कार्रवाई की गई।

नियमों के उल्लंघन पर सख्ती

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।