Diners Club Seal : नशे के अड्डों पर कार्रवाई, डाइनर्स क्लब सील, दो के खिलाफ प्रकरण

नशा बेचने वाले क्लब, रेस्टोरेंट, बार, होटलों के अवैध निर्माण टूटेंगे

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Indore : हुक्का लाउंज और ऐसे दूसरे नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शनिवार को शहर के एक क्लब को सील कर दिया गया। दो रेस्टोरेंट के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। अवैध तरीके से नशा बेचने वालों के अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। नगर निगम ऐसे अड्डों की सूची तैयार कर रहा है। एक-दो दिन में फिर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार से अवैध शराब का विक्रय करने के साथ ही ड्रग्स, हुक्का आदि अन्य नशे का कारोबार कर युवाओं को बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला प्रशासन, नगर निगम, आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करना शुरू की है। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ जहां पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, वहीं अवैध शराब और अन्य नशा बेचने पर रेस्टोरेंट व बार सील किए जा रहे हैं।

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अपर कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी राजेश राठौड़ के मार्गदर्शन में आबकारी एवं नगर निगम विभाग के अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग के अमले ने आज अनेक जगहों पर आकस्मिक निरीक्षण किया। इसमें से रिंग रोड स्थित रोबोट चौराहा के समीप डाइनर्स क्लब से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। क्लब के अवैध निर्माण को जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। डाइनर्स क्लब होटल में छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान होटल में हाई रेंज की विदेशी मदिरा और बीयर बरामद की गई। जब्त मदिरा 50 बल्क लीटर से अधिक होने से होटल संचालक सुनील चौकसे उर्फ शैलू (फरार) और मौके पर उपस्थित होटल कर्मचारी निरपत सिंह के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क, 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अपर कलेक्टर ने बताया कि आबकारी की टीम द्वारा कायरों क्लब एवं ओजोन रेस्टोरेंट की भी जांच की गई तथा जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण भी दर्ज किया गया। आबकारी विभाग द्वारा चिकचिका रेस्टोरेंट, खानाबदोश, अंगारा एवं जिंजर रेस्टोरेंट की भी जांच की गई। यहां पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

इंदौर नगर निगम की उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि डाइनर्स क्लब के भवन के निर्माण संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान भवन निर्माण में अनेक अनियमितताएं पाई गई, अवैध निर्माण पाया गया। भवन मालिक को निर्देश दिए गए कि वह 12 घंटे के अंदर अपना अवैध निर्माण हटा ले। इस अवधि में उनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

लगातार जांच की जाएगी
निगम आयुक्त प्रतिभा पाल का कहना है कि निगम की टीम शहर के ऐसे रेस्टोरेन्ट, बार, क्लब और होटल की जांच करेगी, जिनमें अवैध शराब के साथ ही अवैध रूप से नशे का कारोबार किया जाता है। अवैध रूप से शराब व नशीली वस्तु बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद अवैध निर्माण या भवन अनुज्ञा अनुमति के विपरीत निर्माण जाने पर तोडफ़ोड़ की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि निगम यह कार्रवाई लगातार जारी रखेगा।