रीवा शहर में सूअर के आवागमन एवं मांस के विक्रय पर प्रतिबंध

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रीवा शहर में सूअर के आवागमन एवं मांस के विक्रय पर प्रतिबंध

भोपाल।राज्य के पशुपालन विभाग ने रीवा में शहर के वार्ड क्रमांक 15 एवं इस क्षेत्र की 10 किमी की परिधि में सूअर प्रजाति के पशुओं हेतु केंद्र सरकार के कानून पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009 के तहत नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। ऐसा रीवा शहर में अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग फैलने पर किया गया है। इस रोग से बचाव हेतु नियंत्रित क्षेत्र में सूअर प्रजाति के पशुओं के आवागमन, उसके मांस के विक्रय, इन पशुओं के मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रीकरण को प्रतिबंधित किया गया है।

पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।