

Case Of Retired Employee : रिटायर PHE कर्मचारी के मामले में हाई कोर्ट की अफसरों की वेतन कटौती की चेतावनी!
राज्य सरकार पर भी हाई कोर्ट ने ₹15 हजार का जुर्माना लगाया!
Bhopal : पीएचई विभाग के अधिकारियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर वे कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते, तो उनकी सैलरी में 50% की कटौती हो सकती है। यह चेतावनी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई। यह मामला पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति बकाया राशि से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, यह राशि याचिकाकर्ता को मिलेगी।
विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा पीएचई विभाग के एक सेवानिवृत्त पंप अटेंडेंट हैं। उन्होंने अवमानना याचिका दायर की थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका पर पीएचई विभाग को आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति बकाया राशि का निर्धारण किया जाए। यह काम आदेश के 90 दिनों के भीतर करना था, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मिश्रा ने अवमानना याचिका दायर की।
नोटिस का जवाब नहीं दिया गया
जस्टिस डीके पालीवाल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने देखा कि कई मौके देने के बावजूद पीएचई विभाग के अधिकारियों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। रीवा के पीएचई के कार्यपालक अभियंता ने दलील दी। उन्होंने कहा कि विभाग हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहा है। इसलिए आदेश का पालन नहीं किया गया। अपील दायर करने की अनुमति मांगी गई है।
अदालत ने नाराजगी जताई
हाई कोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि विभाग हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करे या नहीं, यह कोर्ट तय नहीं करेगा। लेकिन, आदेश का पालन बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए।
प्रशासन पर लगा जुर्माना
कोर्ट ने आदेश की अवहेलना के लिए राज्य सरकार पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो मामले में प्रतिवादी बनाए गए अधिकारियों के वेतन में आधी कटौती का आदेश पारित किया जा सकता है।