Girl Raped Minor Boy: बालिग लड़की को नाबालिग लड़के से दुष्कर्म पर 10 साल की सजा!

1913
Girl Raped Minor Boy

Girl Raped Minor Boy: बालिग लड़की को नाबालिग लड़के से दुष्कर्म पर 10 साल की सजा!

अपनी तरह का पहला मामला जिसमें पास्को एक्ट के तहत लड़की को सजा दी गई!

Indore : अभी तक लड़कों को ही दुष्कर्म की सजा मिलने की खबरें पढ़ने को मिलती रही है, पर अब 19 साल की एक लड़की को 15 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। 19 साल की यह लड़की 15 साल के नाबालिग लड़के को बहला फुसलाकर गुजरात ले गई थी। जहां नाबालिग का शारीरिक शोषण किया गया।
इंदौर की कोर्ट ने पहली बार किसी लड़की को नाबालिग लड़के से दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अपराधी लड़की किशोर को धोखे से अपने साथ गुजरात ले गई थी। वहां उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जानकारी के अनुसार, 5 नवंबर 2018 को एक महिला ने इंदौर के बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका 15 वर्षीय बेटा 3 नवंबर 2018 को पास की दुकान पर खीर के लिए दूध लेने गया था। बहुत वक़्त गुजर जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। महिला ने बेटे को आसपास एवं रिश्तेदारों के यहां भी बहुत तलाश किया, पर उसका कुछ पता नहीं चला।
इसके बाद महिला ने अपने बेटे के बहला-फुसलाकर अगवा किए जाने की आशंका जताई और पुलिस से उसे तलाशने की गुहार लगाई थी। पुलिस लापता किशोर की तलाश में जुट गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने उस किशोर को ढूंढ निकाला, तब उसके साथ एक लड़की भी पकड़ी गई।
पुलिस ने किशोर से पूछताछ की तो उसने बताया कि राजस्थान की रहने वाली 19 साल की लड़की उसे धोखे से अपने साथ गुजरात ले गई थी। वहां उसने किशोर को टाइल बनाने की फैक्ट्री में नौकरी पर लगा दिया। पीड़ित किशोर ने कहा कि वह लड़की उसे बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करती थी। लड़के ने कहा कि वो अपने परिवारवालों से बात न कर सके, इसके लिए उसका मोबाइल फोन भी वह लड़की अपने पास ही रखती थी।
पीड़ित लड़के के बयानों के आधार पर पुलिस ने अपराधी लड़की को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया और लड़की पर लगे आरोप की जांच की तो वो भी सही पाए गए।
जिला अभियोजन अफसर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इस लड़की ने नाबालिग लड़के को फोन किया था कि मेरा परिवार वालों से झगड़ा हो गया, तुम मेरे साथ चलो। वो नाबालिग को बहला फुसलाकर गुजरात ले गई तथा उसे किसी कंपनी में काम पर लगा दिया। लड़की वहां किशोर को लेकर किराए के मकान में रहती थी तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती थी। जिला अभियोजन अफसर ने बताया कि यह पहला मामला है कि जब किसी लड़की को पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। 15 मार्च को इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी लड़की को 10 साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ अदालत ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।

Weather Update : इंदौर में फिर मौसम बदला, गर्मी गायब देर रात आंधी के साथ तेज बारिश हुई 

Bank of Baroda के व्यवसाय सहायक सम्मेलन में बैक मित्रों को दी जानकारियां