Money Laundering Case : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने पत्रकार उपेंद्र राय की 2.18 Cr की संपत्ति अटैच की!
Noida (UP) : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पत्रकार उपेंद्र राय उनके भाई और कुछ अन्य के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.18 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की। इसमें नोएडा में कुछ फ्लैट और सावधि जमा शामिल हैं। ईडी ने बताया कि इन संपत्तियों को अटैच करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया था।
प्रवर्तन निदेशालय से जारी एक बयान के मुताबिक, अचल संपत्ति उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित आरोपी उपेंद्र राय के स्वामित्व वाले फ्लैटों और चल संपत्तियां सावधि जमा (FD) व बचत खाते में शेष राशि के रूप में हैं। उपेंद्र राय हिंदी समाचार चैनल भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और प्रधान संपादक हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की दो एफआईआर पर आधारित है। राय को पहले सीबीआई और बाद में मई 2018 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी।
ईडी ने उपेंद्र राय और अन्य के खिलाफ आईपीसी और पीसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई (नई दिल्ली) द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। फिर ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी उपेंद्र राय, उनके भाई नरेंद्र राय और अन्य सहयोगी जांच एजेंसियों की कार्रवाई की धमकी देकर विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से धन उगाही में शामिल थे। इस प्रकार उगाही गई धनराशि परामर्श सेवाओं की आड़ में विभिन्न बैंक खातों में नकद/वस्तु के रूप में प्राप्त की गई थी। मामले में अपराध की आय के रूप में निकाली गई कुल धनराशि रु. 52.55 करोड़ आंकी गई है।
इस मामले में 26.65 करोड़ रुपये कुर्क किए। उपेन्द्र राय को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत क्रमशः 6 अगस्त 2018 और 26 अक्टूबर 2018 को दायर की गई। इस मामले में आगे जांच जारी है।