
20 Years’ Imprisonment for Rapist: रतलाम में 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कारावास!
Ratlam : पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश शर्मा ने छः वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले सौरभ 27 पिता परमानंद अहिरवार निवासी डेलनपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
सहायक निदेशक अभियोजन आशा शाक्यवार ने बताया कि 20 जुलाई 2024 को पीड़िता की मां ने शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सौरभ ने उनकी छ वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
मेरी बेटी ने डरते डरते यह बात मुझे बताईं थी। इसके बाद पिता को सूचना दी गई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पाक्सो एक्ट की धारा में दर्ज इस मामले में अभियोजन पक्ष ने मौखिक और लिखित दस्तावेज साक्ष्य के साथ डीएनए रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सबूत पेश किए। सभी सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सौरभ को दोषी ठहराया। अभियोजन की और से विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार ने पैरवी की। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को हुए मानसिक आघात और उसके स्कूल बंद करने जैसी स्थिति को देखते हुए 1 लाख रुपए प्रतिकर भी देने का आदेश दिया!





