Telangana Work Hours Hike: अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 10 घंटे की डेली शिफ्ट, महिलाओं की सुरक्षा, ओवरटाइम, ब्रेक आदि के स्पष्ट प्रावधान

116
Telangana Work Hours Hike

Telangana Work Hours Hike: अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 10 घंटे की डेली शिफ्ट, महिलाओं की सुरक्षा, ओवरटाइम, ब्रेक आदि के स्पष्ट प्रावधान

हैदराबाद से रुचि बागड़देव की रिपोर्ट

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (दुकानों को छोड़कर) में दैनिक कार्य समय 8 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य व्यवसायों को अधिक लचीलापन देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए राज्य को तैयार करना है। हालांकि, साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे ही रहेगी, जिससे कर्मचारियों पर अनावश्यक ओवरटाइम का बोझ नहीं पड़ेगा।

नई व्यवस्था के तहत, यदि कोई कर्मचारी छह घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे कम-से-कम 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा। किसी भी कर्मचारी का कुल कार्य और ब्रेक समय 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। साप्ताहिक सीमा से अधिक काम करने पर ओवरटाइम का भुगतान अनिवार्य होगा। ये बदलाव राज्य के शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत लागू किए गए हैं।

Also Read: Former CJI: ‘डीवाई चंद्रचूड़ से तुरंत घर खाली करवाइए’,सुप्रीम कोर्ट की इस चिट्ठी पर पूर्व CJI ने यह दिया जवाब! 

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अब नियोक्ताओं को रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही, सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश और पर्याप्त आराम का अधिकार मिलेगा।

यह बदलाव आईटी, सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर समेत कई वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को प्रभावित करेगा। इससे एक ओर जहां कंपनियों को अधिक लचीलापन मिलेगा, वहीं कर्मचारियों के अधिकार- जैसे उचित वेतन, सुरक्षा और आराम भी सुनिश्चित रहेंगे। यह कदम राज्य में रोजगार और व्यापार के माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Also Read: Bargi Dam: सीजन में पहली बार बरगी बांध के 9 गेट खुले, छोड़ा जा रहा 52 हजार 195 क्यूसेक पानी 

तेलंगाना देश का पहला राज्य नहीं है जिसने यह बदलाव किया है। इससे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों ने भी फैक्ट्रियों या कुछ इंडस्ट्रीज में 10-12 घंटे की शिफ्ट की अस्थायी छूट दी थी। हालांकि, अधिकतर राज्यों में यह छूट अस्थायी थी और बाद में वापस ले ली गई। तेलंगाना ने अब इसे स्थायी रूप से लागू किया है और इसमें महिलाओं की सुरक्षा, ओवरटाइम, ब्रेक आदि के स्पष्ट प्रावधान किए हैं, जो इसे अन्य राज्यों से अलग बनाते हैं।

यह नया नियम न सिर्फ तेलंगाना के व्यापारिक माहौल को लचीला बनाएगा, बल्कि कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करेगा। राज्य सरकार का मानना है कि इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

Also Read: BHOPAL का Raja Bhoj Airport फिर बना देश का नंबर-1, यात्रियों ने दी Perfect 5/5 Rating