अवैध कॉलोनी को वैध करने अब गरीबों से सरकार नहीं लेगी विकास शुल्क, बदले नियम

296
Finance Department Issued Orders

अवैध कॉलोनी को वैध करने अब गरीबों से सरकार नहीं लेगी विकास शुल्क, बदले नियम

भोपाल
प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने के लिए अब उनमें रहने वाले निम्न आय वर्ग (LIG) और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS)से कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियमों में संशोधन कर दिया है।

राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नियम जारी किए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह घोषणा कर चुके थे कि अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने के लिए वहां रहने वाले गरीबों से कोई शुल्क नहीं लिया जाए लेकिन इस घोषणा के बाद जो नियम जारी हुए उनमें गरीबों से भी कॉलोनियों को वैध करने के लिए शुल्क लिए जाने का प्रावधान था।

अब नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने इन नियमों में फिर से संशोधन किया है। चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों में निन्म आय वर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के रहवासियों को कोई विकास शुल्क नहीं देना होगा। शेष रहवासियों को विकास शुल्क की पचास प्रतिशत राशि देना होगा और शेष पचास प्रतिशत राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जाएगी। निम्न आय वर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के रहवासियों को छूट पाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निम्न आय वर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र देना होगा।