Tenant Information Mandatory: किराएदारों की जानकारी देना अब अनिवार्य, धारा 163 के तहत आदेश जारी!

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कलेक्टर डॉ. भरसट

Tenant Information Mandatory: किराएदारों की जानकारी देना अब अनिवार्य, धारा 163 के तहत आदेश जारी!

गुजरात-राजस्थान सीमा से लगे जिले में सुरक्षा के मद्देनजर 2 महीने का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई!

राजेश सोनी की रिपोर्ट

Jhabua : जिले की कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले भर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश 4 जून से 4 अगस्त 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

क्यों जारी हुआ आदेश!
झाबुआ की भौगोलिक स्थिति गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगी होने के कारण यहां बाहरी व्यक्तियों का आवागमन लगातार बना रहता है। पुलिस अधीक्षक से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, मकान मालिक किरायेदारों को बिना सूचना रख रहे हैं। होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस में ठहरने वालों का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। इससे असामाजिक-अवांछनीय गतिविधियों और पुलिस जांच में दिक्कतें आ रही थीं। इसी को रोकने के लिए ये सख्ती की गई है।

आदेश में क्या है जरूरी!
मकान/दुकान मालिकों के लिए!
किरायेदार रखने से पहले संबंधित थाने में विहित फॉर्म में सूचना देना अनिवार्य। किराएदार का आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी सुरक्षित रखनी होगी, होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट में ठहरने वाले हर व्यक्ति से ID लेना और उसकी एंट्री रखना जरूरी तथा हर महीने ये सूची थाने में जमा करनी होगी।

घरेलू कामगार/कर्मचारी!
नौकर, कुक, ड्राइवर, दुकान कर्मचारी रखने से पहले थाने को सूचना + ID की कॉपी देना अनिवार्य।

कूरियर/होम डिलीवरी कंपनियां!
जो कर्मचारी घर-घर डिलीवरी करते हैं, उनकी पूरी जानकारी और ID कॉपी थाने में जमा करनी होगी।
प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी!
नियुक्त किए गए सभी सुरक्षा गार्डों का रिकॉर्ड विहित प्रारूप में थाने को देना होगा।

उल्लंघन पर सजा!
ये आदेश जनहित में एकपक्षीय लागू किया गया है। आदेश न मानने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।

प्रशासन की अपील!
सभी मकान मालिकों, होटल संचालकों, व्यापारियों और एजेंसियों से अपील की है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें। थोड़ी सी लापरवाही कानून-व्यवस्था पर भारी पड़ सकती है। सही जानकारी देना अब सिर्फ नियम नहीं, जिम्मेदारी है।