Indore : मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन निषिद्ध किया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन के एग्जिट पोल के परिणाम भी द्वितीय चरण में मतदान 13 जुलाई को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के आधे घंटे बाद ही प्रकाशित और प्रसारित किए जा सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया कि नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन निषिद्ध किया गया है।
ओपिनियन पोल के परिणाम भी किसी निर्वाचन संबंधी बात के अन्तर्गत आते है। स्पष्ट है कि उक्त समय अवधि के भीतर ऐसे पोल के परिणाम प्रकाशित, प्रसारित नहीं हो सकते। पुनः एग्जिट पोल निर्वाचन में मतदान करने वाले मतदाताओं से सम्पर्क कर तैयार किया जाता है, इसके परिणाम मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के पश्चात् ही प्रकाशित/प्रसारित किए जा सकते है। उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने ओपिनियन पोल एवं एग्जिट पोल के प्रकाशन, प्रसारण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के संबंध में किसी भी समय संचालित ओपिनियन पोल के परिणाम मतदान क्षेत्रों में निर्वाचन मतदान प्रथम चरण 6 जुलाई को दृष्टिगत रखते हुए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 4 जुलाई शाम 5 बजे से लेकर निर्वाचन मतदान द्वितीय चरण 13 जुलाई की शाम 5 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित नहीं किए जाएं।