Ban on Picnic Spot : इंदौर के पिकनिक स्पॉट पर जाना प्रतिबंधित, कलेक्टर के निर्देश

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद 15 दिन के लिए रोक लगी

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Indore : भारी बारिश के कारण उपजी स्थितियों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत जिले के सभी पिकनिक स्पॉट पर जाने से रोक लगा दी। यह प्रतिबंध आगामी 15 दिवस के लिए जारी रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की चेतावनी के बाद इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी पिकनिक स्पॉट (Picnic Spot) पर जाने पर रोक लगाई है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 15 दिनों में इंदौर जिले में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके बाद कमिश्नर डॉ पवन कुमार शर्मा ने वर्चुअल समीक्षा बैठक में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए। जनता के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए इस बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर जिले और महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन और अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पॉट पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए।

डॉ अम्बेडकर नगर (महू) के SDM अक्षत जैन ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं, वो महू क्षेत्र के थाना महू, किशनगंज, बडगोंदा, मानपुर, सिमरोल की सीमा में लागू रहेंगे। पर्यटन स्थल जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरल डेम, पातालपानी, सीतलामाता फाल, मेहंदीकुण्ड, तिन्छा फाल, कजलीगढ, वाचू पाइंट, जानापाव कुटी, कालाकुण्ड आदि स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही इस आदेश के तहत 15 दिन के लिए पूरी तरह बंद रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कर्रवाई की चेतावनी दी गई है।