MP News: जिलों में PWD के विश्राम गृहों का अब SDM नहीं विभाग के इंजीनियर करेंगे आरक्षण

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MP News: जिलों में PWD के विश्राम गृहों का अब SDM नहीं विभाग के इंजीनियर करेंगे आरक्षण

भोपाल: लोक निर्माण विभाग के राजधानी मुख्यालय स्थित और जिला मुख्यालय, तहसील स्तर तथा तहसील स्तर से नीचे के विश्राम गृहों का आरक्षण, आवंटन अब जिले और तहसील के एसडीएम, तहसीलदार नहीं करेंगे बल्कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, जिले के कार्यपालन यंत्री करेंगे।

राजधानी स्थित विश्राम गृह का आरक्षण राज्य सत्कार अधिकारी करेंगे। जिलों के सर्किट हाउस का आरक्षण और आवंटन जिला कलेक्टर करेंगे। लेकिन लोक निर्माण विभाग के राजधानी मुख्यालय स्थित सभी रेस्ट हाउस का आरक्षण और आवंटन प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता द्वारा किया जाएगा। जिला मुख्यालय, तहसील स्तर और तहसील स्तर से नीचे के विश्राम गृहों का आरक्षण संबंधित जिले के लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री करेंगे। दरअसल लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए और विभाग के नियंत्रण में आने वाले जिले, तहसील और इससे नीचे के सभी रेस्ट हाउस का आरक्षण जिलों और तहसील में पदस्थ एसडीएम और तहसीलदार अपने स्तर पर करने लगे थे। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर जब इन रेस्ट हाउस का आरक्षण करते थे तो पता चलता था कि एसडीएम और तहसीलदार ने पहले ही किसी अन्य को ये रेस्ट हाउस आवंटित कर दिए है। जबकि इनका रखरखाव, संचालन लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर ही कर रहे थे। एसडीएम पावर न होने के बाद भी जिलों में रेस्ट हाउस आवंटित कर रहे थे। इसलिए लोक निर्माण विभाग ने विभाग के अंतर्गत आने वाले विश्राम भवन (सर्किट हाउस )और विश्राम गृहों (रेस्ट हाउस) आरक्षित करने और आवंटित करने के अधिकारों को लेकर स्पष्ट आदेश मंत्रालय से जारी किए है।

लोक निर्माण विभाग के उपसचिव एआर सिंह ने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता और कार्यपालन यंत्रियों को दिए गए अधिकारों के संबंध में आदेश जारी कर भविष्य में जिले, तहसील और उसक नीचे के सभी रेस्ट हाउस विभागीय स्तर पर आरक्षित और आवंटित करने के निर्देश दिए है।