Marathi Mandatory in Maharashtra Offices : महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी अनिवार्य, निर्देश न मानने पर कार्रवाई!

बाहर से आने वालों के अलावा दफ्तरों में बातचीत भी मराठी में ही की जाए!

137

Marathi Mandatory in Maharashtra Offices : महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी अनिवार्य, निर्देश न मानने पर कार्रवाई!

Mumbai : अब महाराष्ट्र के सरकारी और अर्ध-सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मराठी में बात करना अनिवार्य कर दिया गया। स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, भारत के बाहर और गैर-मराठी भाषी राज्यों से आने वालों के अलावा सभी अधिकारियों को आगंतुकों के साथ बातचीत करते वक्त मराठी भाषा का उपयोग करना चाहिए।

सरकार के मुताबिक, यह कदम राज्य में मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। यह नियम सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी दफ्तरों, स्थानीय स्वशासन, सरकारी निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इस नियम का मकसद सभी सार्वजनिक मामलों में मराठी को बढ़ावा देना, भाषा को संरक्षित और विकसित करना है।

जारी अधिसूचना में कहा गया कि सभी दफ्तरों में कम्प्यूटर कीबोर्ड में रोमन वर्णमाला के अलावा मराठी देवनागरी अल्फाबेट भी होनी चाहिए। नए नियमों का पालन करने में फेल रहने पर दोषी अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।