Notice on Cracker : चार कलेक्टरों को पटाखा आदेश पर NGT का नोटिस

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब होने पर भी इन जिलों में दिवाली पर पटाखे फोड़े गए

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Notice on Cracker : चार कलेक्टरों को पटाखा आदेश पर NGT का नोटिस

Notice on Cracker : चार कलेक्टरों को पटाखा आदेश पर NGT का नोटिस

New Delhi : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की भोपाल बेंच ने मध्य प्रदेश के चार प्रमुख जिलों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर) के कलेक्टरों को नोटिस जारी कर अवमानना याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि NGT के पिछले आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया। इससे उन जगहों पर लोगों ने पिछले साल दिवाली के दौरान पटाखे फोड़े, जिससे एयर पॉल्यूशन बढ़ गया।

याचिकाकर्ता के वकील प्रभात यादव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदेश में एनजीटी के न्यायिक सदस्य शिवकुमार सिंह और सदस्य विशेषज्ञ अरुण कुमार वर्मा ने शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के जिलाधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा है कि एनजीटी ने पिछले साल 27 अक्टूबर को पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दीवाली (4 नवंबर) के मौके पर सीमित समय के लिए उन जगहों पर केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से नीचे था।

मुआवजा भरने की मांग
यादव ने कहा कि याचिका के अनुसार प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने से दिवाली के अगले दिन इन चार जिलों में AQI बढ़ गया। इससे लोगों को कोविड-19 महामारी के बीच सांस की बीमारी और श्वसन संबंधी समस्याएं हो गईं। याचिका में कहा गया है कि इन चार जिलों के जिलाधिकारियों ने अक्टूबर में जारी एनजीटी के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। यहां तक कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब होने पर भी इन जिलों में पटाखे फोड़े गए जो देर रात तक जारी रहा। याचिका में अनुरोध किया गया है कि अधिकारियों को प्रदूषण फैलने से रोकने में विफल रहने के लिए मुआवजा भरना चाहिए।